पंजाब कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फ़ैसला लिया है। इस दौरान 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप होने पर आरोपी को मौत की सज़ा और 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार होने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा देने के सख्त आदेश दिए गए हैं। बैठक में पंजाब राज्य विधानमंडल अधिनियम 1952 में संशोधन को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की सर्वसम्मती से लिए गए फ़ैसले के दौरान कैप्टन ने कहा कि बलात्कार के मामले 6 महीनों के अंदर ख़त्म होने चाहिए और इन मामलों की जांच 2 महीनों के अंदर हो जानी चाहिए।
विश्व हाइपरटेंशन दिवस: पंजाब की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ बनी लाखों मरीजों का सहारा, 98 वर्षीय बुजुर्ग भी उठा रहे लाभ
विश्व हाइपरटेंशन दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) और उससे जुड़ी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। भगवंत मान सरकार की यह योजना खासतौर पर 40 से 90 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के...







