नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज करते हुए जालंधर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने Pregabalin Capsules, Gabapentin Capsules और Anafortan Injection के बिना लाइसेंस भंडारण, अवैध खरीद-फरोख्त और निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में रखने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
जारी आदेश के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में—
- बिना वैध लाइसेंस इन दवाओं का भंडारण।
- निर्धारित एवं स्वीकृत मात्रा से अधिक स्टॉक रखना।
- बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद-फरोख्त।
- अवैध तरीके से बिक्री या वितरण।
इन सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, मेडिकल स्टोर संचालकों या अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम नशे के दुरुपयोग पर रोक लगाने और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नशे के खिलाफ अभियान को मिलेगी मजबूती
पुलिस कमिश्नरेट का मानना है कि Pregabalin और Gabapentin जैसी दवाओं का कई मामलों में नशे के रूप में दुरुपयोग किया जाता है। इसी को देखते हुए इनके भंडारण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के लिए यह विशेष आदेश लागू किया गया है।












