जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल द्वारा 12 फरवरी को श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव और 11 फरवरी को विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा निकाली जा रही शोभायात्रा के मद्देनजर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की बी.एन.एस. की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर में उक्त आयोजन के दौरान शोभायात्रा मार्ग और धार्मिक समारोह स्थल के पास 11 और 12 फरवरी को मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अजनाला में भारतीय नागरिक गिरफ्तार, AK-47 समेत भारी हथियारों का जखीरा बरामद
अमृतसर। भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल (BSF) को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीएसएफ की 117वीं बटालियन ने अजनाला क्षेत्र के गांव हरड़ खुर्द में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है।...








