फिरोजपुर, पंजाब: जिले में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहायक जिला मैजिस्ट्रेट (ADM) अमित सरीन ने सख्त कदम उठाए हैं। धारा 163 के तहत जारी आदेशों में हुक्का बार संचालन सहित कई गतिविधियों पर अगले दो महीनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश में शामिल प्रमुख पाबंदियां
ADM द्वारा जारी आदेशों में निम्न गतिविधियों पर रोक लगाई गई है:
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जिले में हुक्का बार चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित।
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आर्मी असलाह डिपो के 1000 मीटर के दायरे में फसलों के नाड़ को जलाने पर पाबंदी।
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बिना NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त किए होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मैरिज पैलेस खोलने पर रोक।
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रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज वाली आतिशबाजी, डीजे, ढोल और अन्य ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का उपयोग प्रतिबंधित।
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बिना संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचना दिए अपने घरों में किराएदार रखने पर रोक।
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बिना पुलिस सूचना के कार्यस्थलों पर प्रवासियों को काम पर रखने पर रोक।
दो महीने तक लागू रहेंगी पाबंदियां
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिए गए हैं और अगले दो महीनों तक लागू रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का संदेश
ADM अमित सरीन ने कहा कि यह कदम जिले की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन आदेशों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें।