पंजाब कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फ़ैसला लिया है। इस दौरान 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप होने पर आरोपी को मौत की सज़ा और 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार होने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा देने के सख्त आदेश दिए गए हैं। बैठक में पंजाब राज्य विधानमंडल अधिनियम 1952 में संशोधन को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की सर्वसम्मती से लिए गए फ़ैसले के दौरान कैप्टन ने कहा कि बलात्कार के मामले 6 महीनों के अंदर ख़त्म होने चाहिए और इन मामलों की जांच 2 महीनों के अंदर हो जानी चाहिए।
मोहाली में बड़ा सड़क हादसा: ट्रक से टकराने के बाद पलटी यात्रियों से भरी बस, 15 लोग घायल
पंजाब के मोहाली जिले में शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। जीरकपुर के छत लाइट चौक के पास यात्रियों से भरी एक निजी बस ट्रक से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत राहत कार्य में जुट गए। मनाली से दिल्ली जा...







