लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की संभावना को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों के संचालन को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। शिक्षा अधिकारी, चंडीगढ़ की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार शहर के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 10 जनवरी 2026 तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी।
आदेशों के तहत कक्षा पहली से आठवीं और नॉन-बोर्ड कक्षाएं यानी 9वीं और 11वीं के लिए स्कूल शारीरिक रूप से नहीं खोले जाएंगे। इन कक्षाओं के छात्रों के लिए सुबह 9 बजे के बाद ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। साथ ही स्कूल स्टाफ की ड्यूटी भी इसी व्यवस्था के अनुरूप तय की जाएगी, ताकि शैक्षणिक कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।
वहीं बोर्ड कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सीमित समय के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है। इन कक्षाओं के लिए स्कूल सुबह 9:30 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। प्रशासन का कहना है कि यह कदम आगामी प्री-बोर्ड परीक्षाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए उठाया गया है।
डबल शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों को आवश्यकतानुसार शाम की शिफ्ट के स्टाफ को सुबह की शिफ्ट में तैनात करने की छूट दी गई है। यह आदेश डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नीतीश सिंगला द्वारा जारी किया गया है। प्रशासन ने सभी स्कूल प्रमुखों से अपील की है कि वे छात्रों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।









