पंजाब में धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल 2026’ को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। लंबे समय से बेअदबी के मामलों में कड़ी सजा की मांग की जा रही थी।
उम्रकैद तक सजा, बिना नोटिस गिरफ्तारी
नए कानून के तहत बेअदबी के मामलों में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही पुलिस को बिना नोटिस के गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है और ऐसे मामलों में जमानत भी आसान नहीं होगी। सरकार जल्द ही इस कानून को लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी।
सामाजिक और धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा पर जोर
इस कानून को लेकर डॉ. गुरप्रीत मान ने प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि आस्था और सम्मान की रक्षा के लिए बड़ा कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे पंजाब के लोगों के सहयोग से यह संभव हुआ है और अब कोई भी बेअदबी करने से पहले कई बार सोचेगा।
मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के मामलों में भी प्रावधान
कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति इस तरह की घटना करता है, तो उसके अभिभावक की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उस पर भी कार्रवाई हो सकती है।






