
लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने जिले के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) की धारा 12(1)(सी) के तहत कमजोर वर्गों और पिछड़े समूहों के लिए 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार, स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी मेमो के तहत सभी पात्र स्कूलों को 12 जनवरी 2026 तक आरटीई के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्कूलों को एंट्री लेवल की सीटों की संख्या, ट्यूशन फीस और मान्यता (सीओआर) नंबर सहित सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से अपलोड करनी होगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरटीई दाखिलों के दौरान परिवहन शुल्क को छोड़कर किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस या स्क्रीनिंग फीस लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने या तय समयसीमा में पंजीकरण न कराने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।








