पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया पंजाबियों के लिए बढ़ा ऐलान

by | Sep 3, 2024 | National

Sep 3, 2024 | National

Feature Image
ताज़ा खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।
पंजाब सरकार की ओर से आने वाले विज्ञापन
शीतल वर्मा

करोड़ों लोगों को होगा इसका फ़ायदा

पंजाब के आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा ने आज ऐतिहासिक बिल ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024’ को सर्वसम्मति से पारित करते हुए प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) की शर्त को समाप्त कर दिया।

विधानसभा के सदन में ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024’ पर चर्चा को समेटते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य जहां अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना है, वहीं छोटे प्लॉट मालिकों को राहत देना है। उन्होंने कहा कि इस बिल से आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि इस संशोधन से लोगों को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने में आने वाली समस्याओं का समाधान हो जाएगा और अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह संशोधन आरोपी व्यक्तियों के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य आम लोगों की भलाई सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने 31 जुलाई, 2024 तक अवैध कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए, एक पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बेचने के लिए अनुबंध या कोई अन्य ऐसा दस्तावेज़ जिसके बारे में सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकती है, के माध्यम से अनुबंध किया है, उस क्षेत्र के लिए एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संपत्ति का मालिक अपने प्लॉट की रजिस्ट्री संबंधित रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या संयुक्त सब-रजिस्टार के पास करवा सकता है और ऐसे क्षेत्र को पंजीकृत करवाने के संबंध में यह छूट सरकार द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफाई की गई तिथि तक लागू होगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए मकान निर्माण और शहरी विकास विभाग की संबंधित विकास प्राधिकरण या स्थानीय सरकार विभाग की संबंधित स्थानीय शहरी संस्था से एन.ओ.सी. प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बिक्री दस्तावेज़ की सूचना रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या संयुक्त सब-रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित प्राधिकरण को उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उपरोक्त के अनुसार दी गई छूट की अधिसूचित तिथि बीत जाने के बाद भी यदि इस संपत्ति को आगे नहीं बेचा गया है तो रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या संयुक्त सब-रजिस्टार द्वारा ऐसी संपत्ति के संबंध में अगले बिक्री दस्तावेज़ों को संबंधित विकास प्राधिकरणों/स्थानीय सरकार को सूचित करते हुए पंजीकृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्ट के तहत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति या प्रमोटर या उसका एजेंट और कोई अन्य प्रमोटर, जो बिना किसी उचित कारण के, एक्ट की धारा-5 के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है या उल्लंघन करता है तो दोषी पाए जाने पर उसे कम से कम 25 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है जिसे 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही उसे कम से कम पांच साल की कैद की सजा दी जाएगी जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनाइज़र ने लोगों को हरा-भरा सपना दिखाकर लूटा और उन्होंने बिना मंजूरी के कॉलोनियों को बेच दिया, जबकि ये कॉलोनियां स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मजबूर लोग इन कॉलोनियों में जरूरी सुविधाएं हासिल करने के लिए परेशान होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलोनाइज़र अवैध तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनकी गलत हरकतों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने तीन बार अवैध कॉलोनियों को नियमित किया, जबकि हर बार यह शर्त रखी गई थी कि यह राहत आखिरी बार दी जा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्रियों में से एक होने के कारण उन्होंने यह फैसला आम लोगों के प्लॉटों को कानूनी जामा पहनाने के लिए लिया है, न कि अवैध कॉलोनियों को।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेशकों को आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की सुविधा देने के लिए रंगीन अष्टाम पेपर पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि जमीन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए निवेशकों ने मंजूरी मांगी थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के लंबे कुशासन के दौरान अवैध कॉलोनियों में वृद्धि हुई क्योंकि पिछली सरकारों ने अवैध कॉलोनाइज़र की सरपरस्ती की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल से उन करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को गलती से अवैध कॉलोनियों में लगा दिया। उन्होंने कहा कि इन भोले-भाले लोगों ने अपना पैसा घर बनाने के लिए लगाया था, लेकिन अवैध कॉलोनियों के कारण समस्याओं में फंस गए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अवैध कॉलोनाइज़र को शरण देने वाले नेताओं को जनता कभी माफ नहीं करेगी और लोगों ने उन्हें पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नेता अपने किए गए बुरे कामों की माफी मांग रहे हैं, जबकि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या गलती की है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि ये नेता अब अपने किए की माफी मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि गलतियों के लिए माफी मांगी जा सकती है, लेकिन अपराध माफ नहीं होते। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं ने राज्य और यहां के लोगों के खिलाफ घिनौने अपराध किए हैं, जिन्हें कभी भी माफ नहीं किया जा सकता।

Hanesh Mehta

Chief Editor

पंजाब सरकार की ओर से आने वाले विज्ञापन
शीतल वर्मा
Most Popular
जालंधर में कथित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान से जुड़े 3 संदिग्ध गिरफ्तार

जालंधर में कथित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान से जुड़े 3 संदिग्ध गिरफ्तार

जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान में बैठे कथित अपराधियों के संपर्क में रहकर सरकारी विभागों और संवेदनशील संस्थानों से जुड़ी सूचनाएं साझा कर रहे...

पंजाबी मूल की महिला जेल गार्ड को सजा, कैदी की मदद करना पड़ा भारी

पंजाबी मूल की महिला जेल गार्ड को सजा, कैदी की मदद करना पड़ा भारी

कनाडा में पंजाबी मूल की एक महिला जेल गार्ड को कैदी की मदद करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में अदालत ने दो वर्ष की कंडीशनल (सशर्त) सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के अनुसार महिला को निर्धारित अवधि तक हाउस अरेस्ट (घर में नजरबंद) रहना होगा और सामुदायिक सेवा...

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, केंद्र सरकार ने बढ़ाई फीस

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, केंद्र सरकार ने बढ़ाई फीस

विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अहम खबर है। केंद्र सरकार ने लगभग 14 वर्षों बाद पासपोर्ट शुल्क में बड़ा संशोधन करते हुए नई फीस लागू करने का ऐलान किया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के अनुसार नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी।...

Punjab Office Timing: 1 जुलाई से पंजाब के सरकारी दफ्तरों का समय फिर बदला

Punjab Office Timing: 1 जुलाई से पंजाब के सरकारी दफ्तरों का समय फिर बदला

पंजाब सरकार ने सरकारी कार्यालयों के कामकाज के समय में एक बार फिर बदलाव कर दिया है। भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते लागू किए गए विशेष कार्यालय समय को अब समाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकार के नए आदेशों के अनुसार 1 जुलाई 2026 से सभी सरकारी कार्यालय पहले की तरह सुबह 9:00 बजे...

जालंधर में दोस्त ही निकला कातिल! 4 दिन बाद डंप के नीचे दफन मिला युवक का शव

जालंधर में दोस्त ही निकला कातिल! 4 दिन बाद डंप के नीचे दफन मिला युवक का शव

पंजाब के जालंधर कैंट क्षेत्र से चार दिन पहले लापता हुए युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने युवक का शव डंपिंग साइट के नीचे से बरामद कर लिया है। मामले में मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पूछताछ के दौरान हत्या कर शव को डंप के नीचे दबाने की बात...

Get In Touch
close slider

Get In Touch