
पंजाब सरकार ने एक बार फिर प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को राहत दी है। राज्य सरकार ने 31 जुलाई 2025 को समाप्त हुई पिछली डेडलाइन के बाद अब 15 अगस्त 2025 तक बकाया टैक्स जमा करने वालों को ब्याज और जुर्माने से छूट देने की घोषणा की है।
🏛️ क्या है नई राहत नीति?
जिन लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, वे 15 अगस्त तक अपने बकाये टैक्स का भुगतान कर दें तो उन्हें:
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18% ब्याज की छूट
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20% जुर्माना की पूरी छूट
मिलेगी।
🧾 गलत टैक्स भरने वालों को भी राहत:
यदि किसी ने गलती से गलत प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, तो उस पर लगाया गया 100% जुर्माना भी माफ कर दिया जाएगा — बशर्ते कि वे 15 अगस्त तक सही टैक्स का भुगतान कर दें।
🗣️ प्रशासन की अपील:
नगर निगम और स्थानीय निकाय विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि यह सरकार द्वारा दी गई अंतिम मोहलत हो सकती है।









