शादियों और फंक्शन के सीज़न में जहां अब तक होटल और पैलेस मालिक शराब के नाम पर मनमाने रेट वसूल कर रहे थे, वहीं अब पंजाब सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठाया है। राज्य के आबकारी (Excise) विभाग ने अब शराब के अधिकतम रेट (Maximum Retail Price) तय कर दिए हैं। इसके बाद कोई भी होटल, पैलेस या आयोजन स्थल इनसे ज़्यादा कीमत नहीं वसूल सकेगा।
सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि तय किए गए रेट हर होटल और पैलेस में नोटिस बोर्ड या बार काउंटर पर साफ-साफ प्रदर्शित (Display) करने होंगे। अगर किसी आयोजन में इससे ज़्यादा दाम वसूले जाते हैं, तो लोग सीधे अपने ज़िले के डिप्टी कमिश्नर (DC) के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
जालंधर, अमृतसर और लुधियाना में सबसे ज़्यादा शिकायतें
सूत्रों के अनुसार, जालंधर हाईवे और आसपास के क्षेत्रों में स्थित कई बड़े पैलेस और होटल पहले शादियों के दौरान शराब के रेट मनमाने ढंग से बढ़ा देते थे। ग्राहकों से कई गुना ज़्यादा पैसे वसूल किए जाते थे, जिससे आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ता था। अब सरकार के इस आदेश के बाद ऐसा ‘शराब माफिया खेल’ खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है।
क्या कहा सरकार ने?
पंजाब के आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा —
“शराब के रेट को लेकर ग्राहकों से शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इस वजह से हमने सभी जिलों के लिए अधिकतम रेट तय कर दिए हैं। यदि कोई भी होटल या पैलेस इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
अब होगी पारदर्शिता और राहत
यह कदम खासकर उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो शादी या फंक्शन के लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं। अब न तो उन्हें मनमाना बिल थमाया जाएगा और न ही शराब के नाम पर लूट होगी।








