पंजाब के पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में अब प्रीगैबलिन (Pregabalin) कैप्सूल की अनाधिकृत बिक्री, स्टॉक और खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (BNS) की धारा 163 के तहत पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर द्वारा जारी किया गया है।
यह प्रतिबंध 26 जुलाई 2025 से 25 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा।
📌 आदेश की प्रमुख बातें:
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बिना लाइसेंस प्रीगैबलिन कैप्सूल रखना/बेचना प्रतिबंधित
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अनुमानित मात्रा से अधिक स्टॉक रखने पर कार्रवाई
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बिना बिल या रिकॉर्ड खरीद-बिक्री पर सख्त रोक
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यह आदेश BNS की धारा 163 के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी है
❗ क्यों लगाया गया बैन?
प्रीगैबलिन, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल दवा है, का युवाओं में नशे के तौर पर दुरुपयोग लगातार बढ़ता पाया गया है। इसे नशे के रूप में प्रयोग करने के कई मामले सामने आए हैं, जिससे इसे “मिसयूज़ ड्रग” की श्रेणी में रखा गया।
🗣️ पुलिस कमिश्नर का सख्त रुख:
कमिश्नर धनप्रीत कौर ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एफआईआर, मेडिकल स्टोर की लाइसेंस रद्दीकरण जैसी सख्त सज़ाएं शामिल हैं।