
दीवाली का त्योहार आने वाले है जिसमें लोगों द्वारा खूब पटाखे चलाए जाते है लेकिन इस बार दीवाली और उसके बाद आने वाले गुरूपर्व पर पटाखे चलाने को लेकर सरकार ने बड़ा आदेश ज़ारी कर दिया है इस के साथ ही पटाखे बेचने वालों के लिए भी खास हिदायतें ज़ारी की गई है।
गौर हो कि सरकार ने आदेश ज़ारी किए है कि इस बार ग्रीन दीवाली मनाई ज़ाएं तांकि प्रदूषण से बचा ज़ा सके, जिसके चलते ही सरकार ने पटाखे चलाने की समय सीमा तय की है। जिसके चलते दिवाली की रात लोग सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ सकेंगे। दिवाली (31 अक्टूबर 2024) को रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति है। गुरुपर्व (15 नवंबर 2024) को सुबह 4:00 बजे से 5:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से 10:00 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति है। इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या (25-26 दिसंबर 2024) और नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर 2024- 1 जनवरी 2025) को सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।
इसके साथ ही सरकार ने आदेश ज़ारी किए है कि पटाखों की एक सीरीज फोड़ने और स्टोर करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं, फ्लिपकार्ट और अमेजन समेत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। सभी डीसी को लोगों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, पटाखे सिर्फ प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही बेचे जाएंगे। इसके साथ साथ सिर्फ लाईसेंस होल्डर पटाखा व्यापारी ही पटाखे बेच पाएंगे। हालांकि यह आदेश पहले भी होता है कि लाईसेंस वाले व्यापारी ही पटाखे बेच पाएंगे लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की लापरवाही के चलते नाज़ायज़ स्टाल लगा कर भी पटाखे बेचे ज़ाते है। इसके साथ ही पटाखे सीमित जगहों पर ही बेचे जाएंगे। वहीं, निर्धारित डेसिबल स्तर से अधिक ध्वनि वाले पटाखों का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।









