पंजाब कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फ़ैसला लिया है। इस दौरान 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप होने पर आरोपी को मौत की सज़ा और 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार होने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा देने के सख्त आदेश दिए गए हैं। बैठक में पंजाब राज्य विधानमंडल अधिनियम 1952 में संशोधन को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की सर्वसम्मती से लिए गए फ़ैसले के दौरान कैप्टन ने कहा कि बलात्कार के मामले 6 महीनों के अंदर ख़त्म होने चाहिए और इन मामलों की जांच 2 महीनों के अंदर हो जानी चाहिए।
जालंधर में BSF हेडक्वार्टर के बाहर हुए IED धमाके का पुलिस ने किया खुलासा
पंजाब के जालंधर में BSF हेडक्वार्टर के बाहर हुए IED ब्लास्ट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जालंधर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में इस सनसनीखेज मामले को ट्रेस करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 28...







