
माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक श्राइन बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है। जिससे अब कटरा और मंदिर के आस- पास मांसाहारी चीजें और शराब नहीं बिकेंगी। यह खबर भक्तों के साथ-साथ वहां के दुकानदारों और रहने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि यह आदेश जम्मू- कश्मीर में कटरा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा ने निषेधाज्ञा से आदेश जारी किया है।
रअसल, यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं इस आदेश का पालन अगले दो महीने तक किया जाएगा। अगर कोई भी इस नियम का उल्लंधन करता है तो उसके खिलाफ शख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस विभाग को भी इस आदेश से अवगत करा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की ओर से प्रेस नोट जारी करके आदेश लागू कर दिया गया है।
इस आदेश का उद्देश्य मंदिर, पवित्र गुफा और उसके आस-पास के इलाकों की पवित्रता को बनाए रखना है, ताकि आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के भावना को किसी भी तरह से कोई आहत ना पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सभी प्रकार के मांसाहारी भोजन, जिसमें चिकन, अंडे, मांस एवं अन्य पशुओं से जुड़ी चीजें शामिल हैं, सभी पर प्रतिबंध रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार यह प्रतिबंध जिनमें कटरा से पवित्र गुफा के रास्ते और आस-पास की सड़कों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव भी शामिल हैं। प्रतिबंध विशेष रूप से अरली, हंसाली और मटयाल जैसे क्षेत्रों में लागू किया गया है।









