शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जालंधर पुलिस ने सख्त आदेश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शहर के सभी रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने के प्रतिष्ठान रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगे।
पुलिस के आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी रेस्टोरेंट या क्लब में रात 11:30 बजे के बाद न तो भोजन या पेय पदार्थों का कोई नया ऑर्डर लिया जाएगा और न ही किसी नए ग्राहक को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा शराब की दुकानों से जुड़े अहाते भी रात 12 बजे या लाइसेंस शर्तों के अनुसार अनिवार्य रूप से बंद करने होंगे।
शोर-शराबे पर नियंत्रण को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सभी संस्थानों को ध्वनि स्तर 10 डीबी (ए) के मानकों का पालन करना होगा। आदेशों के अनुसार डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा, गायक या किसी भी प्रकार के तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम रात 10 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे या उनकी आवाज इतनी कम रखी जाएगी कि वह परिसर से बाहर सुनाई न दे। म्यूजिक सिस्टम लगे वाहनों के मामले में भी यह सुनिश्चित किया गया है कि वाहन के बाहर किसी भी स्थिति में आवाज न जाए।
इसके साथ ही सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों, विवाह-शादियों, पार्टियों, मैरिज पैलेसों, होटलों और अन्य समारोहों में हथियार ले जाने और उनका प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि हथियारों को बढ़ावा देने वाले, हिंसा या लड़ाई-झगड़ों की प्रशंसा करने वाले गाने बजाने, हथियारों के साथ फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।
इसके अलावा एक अलग आदेश के तहत जालंधर पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में बुलेट मोटरसाइकिलों के साइलेंसर में तकनीकी बदलाव कर पटाखों जैसी आवाज निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस ने दुकानदारों और मैकेनिकों को भी चेतावनी दी है कि ऑटो कंपनी के मानकों के विपरीत साइलेंसर बेचना या उनमें छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध होगा।









