
जालंधर की एक अदालत ने 2 किलो अफीम बरामदगी से जुड़े मामले में पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस कमिश्नर बुधवार को अदालत में पेश होकर 5,000 रुपये की जमानत राशि जमा कराएं।
जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2024 का है, जब जालंधर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। उस समय पुलिस की ओर से एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट के भंडाफोड़ का दावा भी किया गया था।
बताया जा रहा है कि इस केस की सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर को अदालत में पेश होना था, लेकिन उन्होंने वीवीआईपी ड्यूटी का हवाला देकर अनुपस्थिति दर्ज कराई। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने सख्त रुख अपनाया और जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।
फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर हलचल देखी जा रही है।









