होशियारपुर: जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत त्योहारी सीजन में पटाखों और आतिशबाजी पर नए आदेश जारी किए हैं। यह कदम जिले में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार:
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दीवाली (20 अक्टूबर): सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक।
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गुरुपर्व (5 नवंबर): सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक।
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क्रिसमस (25-26 दिसंबर): रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक।
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नववर्ष (31 दिसंबर): रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक।
इन निर्धारित समयों के अलावा पटाखों और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला मैजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर तक के साइलेंट जोन में पटाखों की अनुमति नहीं होगी।
सभी उपमंडल मैजिस्ट्रेट, एरिया मैजिस्ट्रेट और जिला पुलिस को सरकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।