होशियारपुर जिले में इस बार मानसून सीजन के दौरान हुई भारी बरसात से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। नदियों, चोअ और नहरों में पानी का बहाव बेहद तेज और खतरनाक हो गया है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने जनहित में आदेश जारी करते हुए जिले की सीमा में नदियों और नहरों से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त रोक लगा दी है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि कई लोग जलस्तर देखने, नहाने या किनारों और काजवों पर घूमने के लिए इन इलाकों में पहुंच जाते हैं। यह स्थिति बेहद खतरनाक है क्योंकि पानी का स्तर किसी भी समय अचानक बढ़ सकता है और ढीली मिट्टी के कारण जन-धन, पशुधन और संपत्ति को भारी नुकसान हो सकता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, भीड़भाड़ और लापरवाही से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका भी बनी रहती है। इसीलिए, जिला मैजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले की सीमा में आने वाली सभी नदियों, चोअ और नहरों में नहाने तथा इनके किनारों और काजवों पर घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और 2 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन आदेशों का पालन करें और किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं।