
सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर कंचन कुमारी की हत्या के मामले में Bathinda की एक स्थानीय अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी सिख कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह मेहरों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। बार-बार समन जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न होने और लगातार फरारी के चलते यह सख्त कदम उठाया गया।
पुलिस के अनुसार, 7 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अमृतपाल सिंह मेहरों को औपचारिक रूप से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया। जांच में सामने आया है कि वारदात के बाद जून 2025 में आरोपी देश छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस को उसके United Arab Emirates में छिपे होने की जानकारी मिली है।
बठिंडा कैंट थाना प्रभारी दलजीत ढिल्लों ने बताया कि अदालत का आदेश मिल चुका है। राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए Interpol को जरूरी दस्तावेज भेजे जा चुके हैं और रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया चल रही है।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि 9 और 10 जून की रात अमृतपाल सिंह मेहरों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कंचन कुमारी की गला घोंटकर हत्या की थी। आरोप है कि सोशल मीडिया पर डाली गई कुछ सामग्री को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद शव को बठिंडा के भुच्चो इलाके में फेंका गया, जहां 11 जून को शव बरामद हुआ।
इस मामले में तीन अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों और मददगारों की भी जांच की जा रही है। यह मामला कानून व्यवस्था और समाज में बढ़ती हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।









