
हिमाचल प्रदेश। पंजाब से हिमाचल जाने वाले वाहन चालकों के लिए यह जरूरी खबर है। हिमाचल प्रदेश में रात के समय बेवजह हाई बीम जलाकर वाहन चलाने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत हाई बीम के गलत इस्तेमाल पर कड़ा रुख अपनाने के आदेश जारी किए हैं।
हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से यह फैसला बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए लिया गया है। अब रात में हाई बीम पर वाहन चलाना सामान्य गलती नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में रखा जाएगा। पहाड़ी इलाकों की सड़कें संकरी और मोड़दार होती हैं। ऐसे में सामने से आने वाले वाहन की तेज रोशनी चालक की आंखों को कुछ पलों के लिए चौंधिया देती है।
इन कुछ सेकंडों में वाहन का नियंत्रण बिगड़ सकता है। इससे खाई में गिरने, आमने-सामने टक्कर होने या पैदल चल रहे लोगों और दोपहिया चालकों के घायल होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी खतरे को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है।
नए निर्देशों के अनुसार नियम तोड़ने वालों पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक का चालान किया जा सकता है। गंभीर मामलों में चालक का लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। बार-बार नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा दोनों बढ़ सकती हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि पहाड़ी रास्तों पर लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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