
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने, कारोबार को सरल बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) 2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने टैक्स संबंधी पुराने मामलों के निपटारे के लिए पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 को हरी झंडी दी। यह स्कीम 1 अक्टूबर से 12 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।
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1 करोड़ रुपये तक के टैक्स मामलों में ब्याज व जुर्माना 100% माफ, टैक्स पर 50% छूट
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1 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक के मामलों में ब्याज व जुर्माना 100% माफ, टैक्स पर 25% छूट
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25 करोड़ रुपये से अधिक मामलों में ब्याज व जुर्माना 100% माफ, टैक्स पर 10% छूट
चावल मिल मालिकों के लिए राहत
कई सालों से लंबित मामलों को देखते हुए कैबिनेट ने चावल मिलों के लिए भी OTS स्कीम मंजूर की।
👉 इससे डिफॉल्टर मिलों को पुनः सक्रिय किया जाएगा, धान की खरीदी सीजन में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को समय पर लाभ मिलेगा।
पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 में संशोधन
योजनाबद्ध विकास को ध्यान में रखते हुए एक्ट की धारा 5(1), 5(3)(2) और 5(8) में बदलाव किए गए। इसका मकसद कॉलोनियों और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में लोगों को सुविधाजनक व्यवस्था देना है।
पंजाब जीएसटी संशोधन बिल 2025 को मंजूरी
टैक्सदाताओं की सुविधा और GST अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन) बिल 2025 पारित किया गया। यह केंद्र सरकार की सिफारिशों के अनुरूप है।
मोहाली में विशेष NIA अदालत
एन.आई.ए. से जुड़े मामलों की सुनवाई तेज़ करने के लिए मोहाली (SAS नगर) में विशेष अदालत स्थापित होगी। यह अदालत NIA, ED, CBI और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई करेगी।
पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत पर मुकदमा
कैबिनेट ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी। अब यह सिफारिश राज्यपाल को भेजी जाएगी।
📌 निष्कर्ष
पंजाब कैबिनेट के इन फैसलों से जहां व्यापार और उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं किसानों और मिल मालिकों को भी राहत की उम्मीद है। साथ ही, योजनाबद्ध विकास और न्यायिक प्रणाली में तेजी लाने की दिशा में यह कदम अहम माने जा रहे हैं।








