
पंजाब के मानसा शहर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आकाश बांसल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मानसा जिले की सीमा के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने, नारे लगाने, भड़काऊ प्रचार करने, बंदूक, तेज चाकू, कुल्हाड़ी, विस्फोटक और अन्य घातक हथियार व असला लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि अलग-अलग जत्थेबंदियां या आम व्यक्तियों द्वारा विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया जाता हैं, तो इससे यातायात में विघन और सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने का डर रहता है। इस प्रकार, सार्वजनिक शांति भंग होने से सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना है।








