स्वतंत्रता दिवस को लेकर पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मालेरकोटला जिले में जिला प्रशासन ने 15 अगस्त तक सभी प्रकार के ड्रोन और उड़ने वाले उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
मलेरकोटला के जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर विराज एस. तिड़के ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनज़र जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (UAV), रिमोट कंट्रोल विमान और गर्म हवा के गुब्बारों की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। यह पाबंदी 15 अगस्त (शुक्रवार) तक प्रभावी रहेगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा कारणों से जारी इन आदेशों का पालन करें ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हो सके।








