नगर निगम, नगर कौंसिल और नगर पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनावी क्षेत्रों में सभी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेशों के मुताबिक यह फैसला आगामी 26 मई को होने वाले नगर निगम, नगर कौंसिल और नगर पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है।
आदेशों के अनुसार यह पाबंदी केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू रहेगी, जहां चुनाव होने हैं। यह प्रतिबंध 11 मई से लागू हो चुका है और 1 जून तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।








