पंजाब सरकार ने 14 मई 2025 को जारी की गई लैंड पूलिंग पॉलिसी और इसके बाद किए गए सभी संशोधनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ओर से जारी पत्र में साफ कहा गया है कि इस नीति के अंतर्गत जारी सभी लेटर ऑफ इंटेंट (LOI), रजिस्ट्रेशन और अन्य कार्य भविष्य में रद्द माने जाएंगे। इस फैसले के बाद बीते तीन महीनों में इस नीति के तहत हुए सभी कामकाज भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
इस पॉलिसी को लागू करने के बाद से ही पंजाब सरकार लगातार विरोध के घेरे में थी। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। सरकार के वकीलों ने कोर्ट में जवाब दिया था कि वे सरकार से बातचीत के बाद अगली जानकारी देंगे, जिसके बाद कोर्ट ने चार हफ्ते के लिए इस पर रोक लगा दी थी।