मुख्यमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट ने बड़ा श्रम सुधार किया: 95% छोटे कारोबारियों को नियमों के झंझट से राहत

by | Jun 4, 2025 | National

Jun 4, 2025 | National

Feature Image
ताज़ा खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में आज हुई कैबिनेट बैठक में 95 फीसदी छोटे कारोबारों पर लगने वाली शर्तों को कम करते हुए और कारोबार को सरल बनाने के उद्देश्य से पंजाब दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।

इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी निवास पर हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रगतिशील संशोधन के अनुसार, 20 तक कर्मचारियों वाले सभी संस्थान अब इस अधिनियम के सभी प्रावधानों से मुक्त होंगे। इस कदम से पंजाब भर के लाखों दुकान मालिकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, ऐसे संस्थानों को अपना कारोबार शुरू करने या इस अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर श्रम विभाग के पास संबंधित जानकारी जमा करवानी होगी।

कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि के लिए एक तिमाही में ओवरटाइम की स्वीकृत घंटों की सीमा 50 से बढ़ाकर 144 कर दी गई है। इसके अलावा, प्रतिदिन कामकाज का समय 10 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, जिसमें आराम का समय भी शामिल है। साथ ही, कर्मचारियों को प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने पर नियमित दर से दुगुनी दर पर भुगतान अनिवार्य होगा।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है और अब 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को आवेदन जमा करने के 24 घंटे के भीतर पंजीकरण की स्वीकृति स्वतः मानी जाएगी। इस संशोधन के तहत 20 कर्मचारियों तक वाले संस्थानों को केवल प्रारंभिक जानकारी देने की आवश्यकता होगी और उन्हें रजिस्टर रखने की ज़रूरत नहीं होगी।
इसके साथ ही, धारा 21 और 26 के अंतर्गत दंडों को भी तर्कसंगत बनाते हुए न्यूनतम जुर्माना 25 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और अधिकतम जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है।

परेशानियों को कम करने और कारोबारियों को शर्तों का पालन करने के लिए समय देने हेतु पहली और दूसरी उल्लंघना तथा उसके बाद की उल्लंघना के बीच सुधार के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। उल्लंघना की कंपाउंडिंग की अनुमति देने हेतु धारा 26ए जोड़ी गई है ताकि इस अधिनियम को आपराधिक श्रेणी से बाहर रखा जा सके और दुकानदारों को अदालतों के चक्कर से मुक्ति मिल सके। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हेतु विभिन्न श्रम कानूनों के माध्यम से उपलब्ध सभी अधिकारों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

 

Hanesh Mehta

Chief Editor

Most Popular
जालंधर के उद्योगपति ईरान-इजराइल युद्ध के बीच फंसे, दोहा-दुबई से सुरक्षित भारत लौटे

जालंधर के उद्योगपति ईरान-इजराइल युद्ध के बीच फंसे, दोहा-दुबई से सुरक्षित भारत लौटे

जालंधर: ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के बीच विदेश में फंसे जालंधर के उद्योगपतियों के परिवारों ने राहत की सांस ली है। जालंधर के कई उद्योगपति, जो जर्मनी में आयोजित होने वाली एक बड़ी हैंड-टूल प्रदर्शनी में भाग लेने जा रहे थे, युद्ध के कारण बीच रास्ते में ही दोहा और...

पंजाब में दिनदहाड़े फायरिंग: नवांशहर के अस्पताल पर बदमाशों ने चलाई गोलियां

पंजाब में दिनदहाड़े फायरिंग: नवांशहर के अस्पताल पर बदमाशों ने चलाई गोलियां

पंजाब के नवांशहर जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक अस्पताल को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। यह घटना बंगा के मुकंदपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बदमाशों ने अस्पताल के...

खाड़ी में बढ़ते तनाव का असर: कच्चा तेल 92 डॉलर प्रति बैरल पहुंचा, भारत में महंगाई बढ़ने की आशंका

खाड़ी में बढ़ते तनाव का असर: कच्चा तेल 92 डॉलर प्रति बैरल पहुंचा, भारत में महंगाई बढ़ने की आशंका

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है और यह बढ़कर करीब 92 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। तेल की कीमतों में इस...

जालंधर में विजिलेंस का बड़ा एक्शन: एसएसआई 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

जालंधर में विजिलेंस का बड़ा एक्शन: एसएसआई 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

जालंधर: पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जालंधर में एक पुलिस अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अधिकारी की पहचान थाना नंबर-2 में तैनात एसएसआई गोपाल के रूप में हुई है।...

अमृतसर एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी, 6 मई तक जारी रहेगा आदेश

अमृतसर एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी, 6 मई तक जारी रहेगा आदेश

अमृतसर: श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने एयरपोर्ट के आसपास के ग्रामीण इलाकों में ड्रोन और ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट...

Get In Touch
close slider

Get In Touch