पंजाब में असले के शौकिन लाइसेंस धारक दो ही हथियार रख सकेंगे

by | Jun 26, 2020 | Education

Jun 26, 2020 | Education

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पंजाब में अब लाइसेंस धारक अपने पास केवल दो ही हथियार रख सकता है। इससे पहले तीन हथियार रखने की अनुमति थी। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के आर्म्स (संशोधन) एक्ट 2019 को राज्य में प्रभावी कर दिया है। इसी के तहत पंजाब में इसमें संशोधन किया गया है। अब नया नियम लागू होने के बाद पंजाब में सभी लाइसेंसधारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पास रखे 2 से अधिक हथियारों को 13 दिसंबर, 2020 तक अधिकृत हथियार डीलर के पास जमा करवाएं।

इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस कर्मचारी या सेना के जवान से जबरन हथियार छीनने की कोशिश करता है तो उसे 10 साल कैद से लेकर उम्रकैद तक की सजा और जुर्माना भुगतना होगा। पुलिस या सेना से हथियार छीनने की कोशिश करने वाले को अब कम से कम 10 साल की कैद और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है। इससे पहले यह सजा 3 से 7 साल तक थी। अपराधी को कैद के साथ जुर्माना भी भुगतना होगा।

 

शादी विवाह समारोह में फायरिंग पर दो साल कैद

अब अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, भीड़, धार्मिक स्थान, विवाह व अन्य समारोहों के मौके पर (सेलिब्रेशन) फायरिंग करता है तो उसे कम से कम दो साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना होगा।

 

पंजाब में शस्त्र लाइसेंस की मियाद तीन साल से बढ़ाकर पांच साल की

पंजाब में संशोधित एक्ट के सेक्शन 3 के तहत शस्त्र लाइसेंस की मियाद को तीन से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है। इसके साथ ही नए और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि भी अब पांच साल होगी। लाइसेंस धारक को अपना लाइसेंस और उस पर दर्ज हथियार व कारतूस संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी के समक्ष तस्दीक के लिए पेश करने होंगे।

 

इसके अलावा सेक्शन 25 के सब सेक्शन 6 के तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के लिए नई सजाएं तय की गई हैं। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के सदस्य यहां उनसे संबंधित किसी व्यक्ति से गैर लाइसेंसी हथियार बरामद किए जाते हैं या अवैध हथियार ले जाते हुए वह पकड़ा जाता है तो उसके लिए कम से कम 10 साल या अधिकतम उम्रकैद की सजा जुर्माने सहित होगी।

 

सब सेक्शन 7 के तहत अवैध हथियार बनाने, खरीदने, बेचने, बदलने, रिपेयर करने के मामले में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे भी कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा जुर्माने सहित होगी। यही सजा हथियारों की तस्करी करने वाले अपराधियों पर भी लागू होगी।

Hanesh Mehta

Chief Editor

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