नवांशहर जिले में सर्दियों के दौरान बढ़ती धुंध को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहीद भगत सिंह नगर जिले के सभी गांवों में धुंध के मौसम के दौरान ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि सर्दियों में अक्सर घनी धुंध छा जाती है, जिसका फायदा उठाकर शरारती तत्व और चोर चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। इससे ग्रामीणों को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होती है। ऐसे में संभावित अपराधों पर रोक लगाने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है।
आदेशों के अनुसार, सभी पंचायतें अपने-अपने स्तर पर ठीकरी पहरे की व्यवस्था करेंगी। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जिले के सभी गांवों में इन आदेशों का सख्ती से पालन हो। प्रशासन ने साफ किया है कि यह आदेश 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।








