पंजाब वासियों के लिए अहम खबर सामने आई है। जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा में किसी भी यूनियन या जत्थेबंदी द्वारा सड़कों/चौराहों पर ट्रैफिक जाम लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि कोई संगठन धरना, प्रदर्शन या आंदोलन करना चाहता है, तो उसे जिला प्रशासन से अनुमति लेकर निर्धारित स्थानों पर ही आयोजन करना होगा। इसके लिए नवांशहर के दशहरा मैदान, गुजरपुर कलां, बंगा उपमंडल के गांव पुनियां का पंचायत क्षेत्र और बलाचौर उपमंडल के लिए सिहाना स्थित नगरपालिका खेल मैदान को तय किया गया है।
अन्य प्रमुख आदेश:
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सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर प्रतिबंध :
जिला मजिस्ट्रेट ने जिले की सीमा में किसी भी व्यक्ति के नदी-नहर में नहाने पर रोक लगा दी है। आदेश उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। -
सड़कों के किनारे पशुओं के चरने पर रोक :
जिले के शहरों और कस्बों की सड़कों के किनारे भैंसों व गायों को चरने के लिए छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। आदेशों के अनुसार, ऐसी स्थिति से किसानों और पशुपालकों के बीच विवाद और सड़क हादसे होने का खतरा रहता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन कदमों का उद्देश्य लोगों की सुविधा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।