ज़िला मजिस्ट्रेट कुलवंत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला मानसा की सीमाओं में मिलिट्री रंग की वर्दी और वाहनों के ख़रीद-बिक्री व इस्तेमाल, हुक्का बार संचालन, सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस, भड़काऊ प्रचार और हथियार प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।
उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व मिलिट्री रंग की वर्दी और वाहनों का ग़लत इस्तेमाल कर कानून-व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जिससे जनजीवन को खतरा होता है। इसी कारण आम लोगों द्वारा इनका इस्तेमाल रोकना आवश्यक है।
इसके साथ ही, हुक्का बार चलाने और सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का पीने पर भी पूर्ण पाबंदी लागू कर दी गई है। यह आदेश डायरेक्टर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पंजाब के पत्र और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में जारी किए गए हैं।
अमन-कानून बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस, नारेबाज़ी, भड़काऊ प्रचार और घातक हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह पाबंदी सुरक्षा बलों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, सरकारी कार्यों, विवाह-शादी, धार्मिक/शोक सभाओं और स्कूल/कॉलेज में पढ़ाई के लिए बच्चों के जमावड़े पर लागू नहीं होगी।








