जालंधर शहर के चौगिट्टी इलाके में स्थित डॉ. अंबेडकर नगर के करीब 400 मकानों पर अब बुलडोज़र चलने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल, पावरकॉम (PSPCL) ने दावा किया है कि ये मकान उसकी 65.50 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। इस विवाद ने अब बड़ा रूप ले लिया है, और पावरकॉम ने इसे लेकर कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, पावरकॉम 2003 से इस जमीन पर मालिकाना हक को लेकर अदालत में केस लड़ रहा था, जिसमें 2019 में अदालत ने पावरकॉम के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बावजूद जमीन खाली नहीं करवाई जा सकी। अब पावरकॉम ने अदालत के आदेशों की अवहेलना को लेकर 27 अक्तूबर को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जालंधर की अदालत में पुलिस के खिलाफ मामला दाखिल करने का निर्णय लिया है।
🏠 लोगों में दहशत, प्रशासन सख्त
डॉ. अंबेडकर नगर के निवासियों का कहना है कि वे कई वर्षों से यहां रह रहे हैं, और अब अपने घर गिराए जाने की आशंका से परेशान हैं। वहीं, पावरकॉम का पक्ष है कि अदालत पहले ही इस जमीन को उनका वैध स्वामित्व घोषित कर चुकी है, इसलिए अब कब्जा खाली कराना जरूरी है।
⚡ पावरकॉम का दावा क्या है?
पावरकॉम का कहना है कि 1997 में पंजाब सरकार ने यह जमीन पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (PSEB) को कर्मचारियों की कॉलोनी विकसित करने के लिए आवंटित की थी। बाद में बिजली बोर्ड के पुनर्गठन के बाद यह संपत्ति पावरकॉम के नाम दर्ज हो गई।








