पंजाब की पारंपरिक संस्कृति और आतिथ्य का प्रतीक माने जाने वाले प्रसिद्ध रेस्टोरेंट चेन “HAVELI” के ट्रेडमार्क और लोगो की नकल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
लुधियाना की एडिसन रिज़ॉर्ट लिमिटेड द्वारा “Punjabi Haveli” नाम से नया ब्रांड लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें “Punjabi” शब्द को बेहद छोटे फॉन्ट में और “HAVELI” को हूबहू उसी डिजाइन और शैली में बड़े अक्षरों में दिखाया गया, जैसा कि ओरिजिनल ‘HAVELI’ लोगो में होता है।
‘HAVELI’ रेस्टोरेंट एंड रिज़ॉर्ट्स लिमिटेड के प्रमुख सतीश जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वे वर्ष 2001 से ‘HAVELI’ ब्रांड चला रहे हैं और उनका लोगो अंग्रेज़ी, हिंदी और पंजाबी—तीनों भाषाओं में रजिस्टर्ड है। नकली लोगो और नाम के कारण ग्राहकों में भ्रम की स्थिति बनी, यहां तक कि घटिया सेवा को लेकर शिकायतें उनकी कंपनी तक पहुंचीं, जबकि सेवाएं दूसरी कंपनी की थीं।
कोर्ट ने याचिका को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए प्रतिवादी कंपनी को तुरंत विज्ञापन हटाने और ‘HAVELI’ नाम-लोगो का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि आदेश का पालन न होने पर यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर 2025 को होगी।
प्रभाव
कानूनी जानकारों का मानना है कि दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामलों में एक मजबूत मिसाल साबित हो सकता है। ‘HAVELI’ जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड की लोकप्रियता को देखते हुए नकली नाम और लोगो का इस्तेमाल करने वाले अन्य ब्रांड्स की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
सतीश जैन ने कहा—
“हमारे ब्रांड की लोकप्रियता को देखते हुए कई लोग हमारे नाम और लोगो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे हमारी क्वालिटी और सर्विस को मैच नहीं कर पाते। इससे हमारी ब्रांड वैल्यू और छवि को नुकसान होता है। हम कानूनी तौर पर इसका सख्त विरोध करेंगे।”