राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने एक सख्त फैसला लिया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने आदेश जारी किया है कि 1 नवंबर 2025 से गैर-BS-VI डीजल कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। यह निर्णय सर्दियों के आगमन से पहले दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।
🚚 किन वाहनों की एंट्री होगी बंद
CAQM के आदेश के अनुसार, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वे सभी कमर्शियल वाहन जिनमें BS-VI इंजन नहीं है, अब राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसमें ट्रक, लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स शामिल हैं।
हालांकि, CNG, LNG या इलेक्ट्रिक फ्यूल से चलने वाले वाहनों को फिलहाल छूट दी गई है।
🏙️ दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों को मिली अस्थायी राहत
दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों पर अभी यह रोक लागू नहीं होगी। लेकिन अगर प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है, तो सरकार भविष्य में इस पर भी कड़े कदम उठा सकती है।
✅ किन वाहनों को मिलेगी एंट्री की अनुमति
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BS-VI डीजल वाहन — प्रवेश की अनुमति
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CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन — छूट जारी
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BS-IV वाहन — 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट ताकि मालिक अपने फ्लीट को अपग्रेड कर सकें
🛑 बॉर्डर पर हाई-टेक निगरानी
दिल्ली बॉर्डर पर वाहनों की पहचान के लिए ANPR (Automatic Number Plate Recognition) और RFID (Radio Frequency Identification) सिस्टम लगाए जाएंगे।
ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए।
🌫️ यह फैसला क्यों लिया गया
वर्तमान में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘पुअर’ श्रेणी में पहुंच गया है। यह निर्णय ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-2 का हिस्सा है। इसका उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले PM (Particulate Matter) और NOx (Nitrogen Oxides) उत्सर्जन को कम करना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सर्दियों के दौरान बनने वाले स्मॉग में उल्लेखनीय कमी आएगी।
🚗 वाहन मालिकों के लिए जरूरी अपील
सरकार ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के एमिशन सर्टिफिकेट की जांच कर लें और समय रहते अपने वाहनों को BS-VI मानक में अपग्रेड करें। यह कदम ‘एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025’ का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दिल्ली की हवा को स्वच्छ रखना है।








