
अमृतसर: श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने एयरपोर्ट के आसपास के ग्रामीण इलाकों में ड्रोन और ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) रूपिंदर पाल सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जारी किया गया है।
सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला
प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (राजासांसी, अजनाला रोड) एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जहां से दिन-रात घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन होता है। हाल के समय में यह देखा गया है कि एयरपोर्ट के आसपास स्थित होटलों और मैरिज पैलेसों में होने वाले निजी कार्यक्रमों की वीडियो कवरेज के लिए लोग ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि ड्रोन के जरिए कोई असामाजिक तत्व किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है या हवाई यातायात को खतरे में डाल सकता है। इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एयरपोर्ट के आसपास के ग्रामीण अधिकार क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
अमृतसर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निदेशक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस आदेश की जानकारी एयरपोर्ट पर तैनात सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सीआईएसएफ जवानों को दे दी गई है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होकर 6 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमृतसर एयरपोर्ट के पास पहले से ही ड्रोन उड़ाने पर सामान्य परिस्थितियों में भी पाबंदी रहती है, क्योंकि यहां एयरपोर्ट के साथ एयर फोर्स स्टेशन भी स्थित है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यह क्षेत्र हमेशा संवेदनशील माना जाता है।








