
पंजाब में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने हथियार लाइसेंस देने के नियम कड़े कर दिए हैं। यह फैसला Punjab Police के प्रमुख Gaurav Yadav के निर्देश पर लिया गया है।
अब हथियार लाइसेंस तभी जारी होगा, जब आवेदक को वास्तविक खतरा साबित होगा। नए नियमों के तहत पुलिस जांच के साथ इंटेलिजेंस विभाग की रिपोर्ट भी अनिवार्य की गई है। बिना ठोस कारण लाइसेंस नहीं मिलेगा।
पुलिस पहले ही राज्य सरकार को 8000 लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भेज चुकी है। कई मामलों में समारोहों के दौरान हथियारों का दिखावा और दुरुपयोग सामने आया है। कुछ लाइसेंसी हथियार आपराधिक घटनाओं में भी इस्तेमाल हुए हैं।
अधिकारियों का कहना है कि अब सीमित संख्या में ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार डिप्टी कमिश्नरों को भी सख्त दिशा-निर्देश दे रही है।








