पंजाब के जालंधर जिले से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है।
थाना रामा मंडी के अधीन Mariton होटल में 24 वर्षीय युवती को रैडबुल में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने के बाद दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है।
पुलिस ने अमनदीप सिंह लाली नामक युवक के खिलाफ 69 बीएनएस की धारा 309 के तहत FIR दर्ज की है।
हालांकि आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
👮♂️ पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच में जुटी टीम
इस मामले की जांच दकोहा पुलिस चौकी के ए.एस.आई. विपिन कुमार कर रहे हैं।
पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह थाना नूरमहल (तहसील फिल्लौर) के अधीन एक गांव की रहने वाली है और पेशे से इवेंट होस्टिंग का काम करती है।
लगभग चार महीने पहले उसकी मुलाकात अमनदीप सिंह लाली से हुई थी। दोनों की दो-तीन बार जालंधर में मुलाकातें भी हो चुकी थीं।
🕓 कैसे हुआ वारदात का सिलसिला
पीड़िता के अनुसार, 25 अक्तूबर की रात करीब 10 बजे अमनदीप ने उसे फोन कर कहा कि “हम कल सुबह शादी करेंगे, इसलिए आज रात होटल में साथ रुकना जरूरी है।”
इस पर युवती रात करीब 12 बजे अपनी एक्टिवा से जालंधर पहुंची। जिसके बाद आरोपी युवती को जालंधर फगवाड़ा हाईवे पर स्थित नामी होटल Mariton में ले गया।
करीब दो घंटे बाद अमनदीप उसे एक होटल में लेकर गया, जहां उसके दो दोस्त हरमन और जस्सी भी मौजूद थे।
जब युवती ने उनके बारे में पूछा तो आरोपी ने कहा कि वे “शादी के गवाह” हैं।
इसके बाद आरोपी ने युवती को रूम नंबर 501 (5वीं मंजिल) में ले गया, जबकि उसके दोस्त तीसरी मंजिल के रूम नंबर 319 में ठहरे।
इसी दौरान अमनदीप ने युवती को रैडबुल में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई।
💔 बेहोशी के बाद जबरन शारीरिक शोषण
सुबह जब पीड़िता को होश आया, तो उसने देखा कि उसके शरीर पर चोट और निशान पड़े हुए थे।
उसे महसूस हुआ कि उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए हैं।
पीड़िता ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की।
🏥 पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस ने युवती का मेडिकल परीक्षण करवाया है और रिपोर्ट आने का इंतजार है।
वहीं, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
🚨 पुलिस का बयान
“शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज कर ली गई है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है।”
— ए.एस.आई. विपिन कुमार, जांच अधिकारी
⚖️ कानूनी स्थिति
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 69(309) (महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन शोषण) के तहत मामला दर्ज किया है।
साथ ही, IT एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है, यदि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग पाया गया।








