
पंजाब में पंचायत उपचुनाव 2024 के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसी क्रम में, जिला अमृतसर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लाइसेंसशुदा शस्त्र धारकों को अपने हथियार 20 जुलाई शाम 5 बजे तक जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं।
यह निर्देश जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दिया गया है।
🔒 क्या हैं मुख्य आदेश?
| आदेश | विवरण |
|---|---|
| 🔫 शस्त्र जमा कराने की अंतिम तिथि | 20 जुलाई 2024, शाम 5 बजे तक |
| 🧾 कानून का आधार | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, धारा 163 |
| 🗳️ उपचुनाव की तिथि | 27 जुलाई 2024 |
| 🚓 शस्त्र जमा कराने का स्थान | स्थानीय पुलिस स्टेशन या लाइसेंसधारी हथियार विक्रेता |
| ⚠️ प्रभावित क्षेत्र | वे सभी पंचायत क्षेत्र जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं |









