
आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रवक्ता हरजी मान ने आज यहां वार्तालाप में बताया कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए जरूरी एन.ओ.सी. की शर्त में संशोधन करते हुए पांच सौ गज तक के प्लाट के लिये आवश्यक एन.ओ.सी. की शर्त को खत्म कर दिया है। जो कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिये बड़ी राहत की बात है।
लोगों को राहत देते हुए पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रापर्टी रैगुलेशन संशोधन बिल को आज विधानसभा में पारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में बिल पारित होने के बाद अवैध रूप से विकसित हुई आवासीय कालोनियों में भी 500 गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री बिना एनओसी के करवाई जा सकेगी।
उन्होंने भगवंत मान सरकार के इस कदम को लोगों के हित में बड़ा और सराहनीय फैसला बताते हुए कहा कि एन.ओ.सी की शर्त की वजह से लोगों को हो रही परेशानी का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि न केवल आम लोग परेशान थे बल्कि प्रॉपर्टी का कारोबार भी प्रभावित हो रहा था।
इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार ने आम लोगों और छोटे प्रॉपर्टी कारोबारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार भविष्य में अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी ताकि प्लाट खरीदने अथवा बेचने वाले आम लोगों को रजिस्ट्री करवाते समय दिक्कत न हो। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भगवंत मान सरकार लोगों के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित है और हमेशा जनहित की रक्षा करती रहेगी।








